छुरिया : राजनांदगांव जिले के छुरिया विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गैंदाटोला में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विद्यालय के सहायक शिक्षक (विज्ञान) तिलक राम यदू द्वारा स्कूली छात्रा से अनुचित मांग और छेड़छाड़ के गंभीर मामले में लापरवाही बरतने पर संस्था के प्राचार्य विनोद कुमार मंडलोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
जांच रिपोर्ट और जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव प्रवास सिंह बघेल के प्रतिवेदन के अनुसार, विद्यालय परिसर में यह गंभीर घटना पिछले 3 वर्षों से घटित हो रही थी। संस्था के प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते प्राचार्य विनोद कुमार मंडलोई को इस पूरी स्थिति की जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उच्च अधिकारियों को सूचित न करके मामले को दबाए रखा और गंभीर लापरवाही बरती। प्राचार्य का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन और गंभीर कदाचार पाया गया।
स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए प्राचार्य को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय 'कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा), दुर्ग' नियत किया गया है, जहां उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

