Bilaspur : बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत आने वाले आरामशीन संचालकों और काष्ठ कारोबारियों के लिए वन विभाग ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा 5 जनवरी 2026 को जारी विज्ञापन के अनुसार, आरामशीन, आरा गड्ढ़ा, व्यापारी, विनिर्माता, आयातकर्ता, फूटकर विक्रेता, बढ़ईगिरी और हेमर पंजीयन के वर्ष 2026 के नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह आदेश बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत आने वाले बिलासपुर, कोरबा, कटघोरा, मरवाही, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, धरमजयगढ़, मुंगेली और जांजगीर-चांपा वनमंडलों के सभी संबंधित कारोबारियों पर लागू होगा। विभाग ने इसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी 2026 निर्धारित की है।
संबंधित कारोबारियों को इस तिथि तक अपने वन मंडल कार्यालय में वर्ष 2025 की नवीनीकरण अनुज्ञप्ति की छायाप्रति के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करना होगा। शुल्क अदायगी के लिए किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से संबंधित वन मंडलाधिकारी के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट बनवाना अनिवार्य है। विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में संबंधित कारोबारी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
विभागीय दस्तावेज (PDF) लिंक : https://drive.google.com/file/d/1iVbBf19SvJe3LyIilU4LzybSPjXYRCgI/view?usp=drivesdk
पंजीयन और नवीनीकरण शुल्क (आवेदन शुल्क सहित) का विस्तृत विवरण :
- आरामशीन अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिए कुल शुल्क 301.00 रुपये निर्धारित किया गया है।
- विनिर्माता तथा काष्ठ व्यापारी पंजीयन के लिए कुल शुल्क 2001.00 रुपये देय होगा।
- आयात पंजीयन के लिए आवेदकों को 2501.00 रुपये का शुल्क जमा करना होगा।
- फूटकर बिक्री पंजीयन के साथ-साथ हेमर और बढ़ईगिरी कार्य के लिए कुल शुल्क 501.00 रुपये रखा गया है।
- आरा गड्ढ़ा पंजीयन के लिए सबसे कम, मात्र 31.00 रुपये का शुल्क निर्धारित है।
